तो अब आप रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए तैयार हैं। बधाई हो! लेकिन अब आपके सामने दुविधा है कि कौन सा प्लॉट खरीदें? अप्रूव्ड और अन-अप्रूव्ड प्लॉट्स में क्या फर्क है?
आज हम आपके लिए स्वीकृत भूखंडों के अंतर और लाभों के बारे में सरल लेकिन संक्षिप्त जानकारी लेकर आए हैं।
- मान्यता
अन-अप्रूव्ड प्लॉट्स वे होते हैं जिनकी आधिकारिक मान्यता नहीं होती।
ये कई कारणों से जोखिम भरे होते हैं। इन प्लॉट्स के पास मान्य नक्शे और लेआउट नहीं होते, जिससे निवेश की सुरक्षा कम होती है।
- सुविधाएं
बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली और पानी के कनेक्शन की कमी से जीवन स्तर प्रभावित होता है। सैनिटेशन की चुनौतियां और सड़क-संपर्क की कमी से निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- खतरा
सरकारी अधिकारियों का सीमित समर्थन, निवेशकों के लिए कानूनी खतरे और धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ाता है। और इन्हीं सभी खतरों की वजह से आपको भविष्य में अपने निवेश पर अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते।
- समाधान
आर वी रेयांश ग्रीन डेवेलपर्स आपके लिए सेलाकुई देहरादून में एक सौ पचास से दो सौ चालीस गज के अप्रूव्ड प्लॉट्स लाये हैं।
अप्रूव्ड प्लॉट्स ये सुनिश्चित करते हैं की आपको सुरक्षा मिले और अपने निवेश पर अच्छे रिटर्न्स मिलें।
हमेशा अप्रूव्ड MDDA RERA प्लॉट्स में ही निवेश करें। आज ही हमें संपर्क करें।
📞+91-8218067476
✅ MDDA MAP NO L0027/23-24
✅ RERA number – UKREP06240000564
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